डॉ. नोहेरा शेख सही हैं और उन्होंने हमेशा अदालतों के आदेशों का पालन किया है।
नई दिल्ली : हैदराबाद (रिपोर्ट : मतीउर रहमान अज़ीज़) 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की सुनवाई में जहाँ कई बातें हैरान करने वाली रहीं, वहीं सरकारी विभागों की जिद भी थी कि "डॉक्टर नौहेरा शेख़ को जेल भेजा जाए।” जिस पर जज ने यह कहकर सबको चुप करा दिया कि क्या सीईओ को जेल भेजकर निवेशकों का पैसा चुकाना संभव होगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "हम डॉ. नोहेरा शेख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 25 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए तीन महीने का और समय देते हैं।” हालांकि सर्वोच्च न्यायालय शायद हीरा ग्रुप के वकील की इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था कि “जब एक ओर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा 1200 करोड़ रुपए की तीन बेशकीमती संपत्तियां ईडी को दे दी गई हैं, तो अब और अधिक धनराशि जमा करने की क्या जरूरत है? लेकिन चूंकि निर्णय भावनाओं के आधार पर किया गया है, दूसरी ओर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कानूनी टीम को भी यह कहना चाहिए था कि “एक ओर ईडी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी संपत्तियां कुर्क कर ली हैं और दूसरी ओर कोई व्यक्ति बिना कारोबार चलाए और बिना संपत्तियां बेचे 25 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम कैसे कर सकता है? कुल मिलाकर, विभाग प्रख्यात डॉ. नौहेरा शेख को जेल भेजकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चमक-दमक को बदनाम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जैसा कि लगता है, षडयंत्रकारियों के निर्देश पर हीरा ग्रुप की सारी संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचा जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान और अतीत में बहुत खुले तौर पर देखा गया है। हाल ही में यह देखा गया है कि आधिकारिक माप और कीमतों के अनुसार 100-200 करोड़ रुपये की संपत्तियां 25-30 करोड़ रुपये में बेची जा रही हैं। और यह संपत्ति, जो पूरी तरह से हेरा ग्रुप और उसके सीईओ के स्वामित्व में है, पर पूरी तरह से सरकारी और गैर-सरकारी लोगों का कब्जा है। जिस प्रकार पूर्व में डॉ. नौहेरा शेख के जेल में रहते हुए एसए कॉलोनी की जमीनों पर बहुमंजिला इमारतें बना दी गईं और सरकारी अधिकारियों ने हीरा ग्रुप के बंगलों पर कब्जा कर उनके लिए जाली दस्तावेज तैयार कर लिए।
मीडिया, जिसे अभी तक कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला है, वह डॉ. नौहेरा शेख के खिलाफ बहुत ही भावनात्मक तरीके से अनावश्यक बातों पर खबरें प्रकाशित कर रहा है जैसे कि डॉ. नौहेरा शेख को जेल भेज देना चाहिए, लेकिन उन्हें यह तथ्य नहीं पता कि “एक तरफ निवेशकों की मजबूरियां हैं, जिन्हें देखते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी लोगों में बांटी, सैकड़ों किलो सोने के आभूषण लोगों में बांटे। अगर अदालतों और सरकारी विभागों को चुप रहना पड़ता तो क्या 25 करोड़ और लेकर जेल जाने की यह धमकी सुनी जाती?” लेकिन वे कहते हैं, "हमारे भारत में रोज़गार को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि, जबकि हमारे देश को समृद्धि के मामले में सबसे आगे होना चाहिए, सरकारी अन्याय के कारण कोई भी व्यक्ति व्यवसाय में कदम नहीं रखता, जो सरकारी अधिकारियों के अन्याय और लंबे समय तक चलने वाले अदालती मामलों में उलझा रहे।” होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी विभाग को बिक्री के लिए दी गई है, उसी तरह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी ईडी द्वारा उसकी आधी संपत्ति की कुर्की से मुक्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन एकतरफा मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहीं किनारे तक नहीं पहुंचने दे रहा है। संपत्तियां भी हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि 75 प्रतिशत निवेशक आबादी हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ है और दूसरी ओर एजेंसियों और अदालतों की मांगें भी पूरी हो सकती हैं।
पिछले दिनों यूट्यूबर्स और असत्यापित अखबारों में छपी खबरों से जहां हेरा ग्रुप के निवेशक परेशान थे, वहीं जनता की अज्ञानता भी दिख रही थी, वादी आलसी है, गवाह चुस्त है, कंपनी को जबरन अपने हाथों में सौंपने वाले कर्मचारी सभी साजिशकर्ता हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी बीस साल से बहुत अच्छे पैमाने पर चल रही है, और ब्याज से नफरत करने वालों के कारवां से फल-फूल रही है। अन्यथा, अपराधी पहले से ही अपना बचाव तैयार कर लेते हैं। आज तक अपराधी कभी पकड़े नहीं गए। इस बीच, सीईओ विद्वान डॉ. नोहेरा शेख, जो कानून और अदालतों के शासन में विश्वास करती हैं, ने हमेशा एक ही वाक्यांश दोहराया: "मैं कानूनी रूप से सही हूं, इसलिए हमें किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है।” और डॉ. नौहेरा शेख ने हर मुकदमे का सामना किया है क्योंकि वह सत्य की खोजी हैं और कानूनी सर्वोच्चता और शक्ति में विश्वास करती हैं। यही कारण है कि वह कंपनी को फिर से चालू करने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि कंपनी वैध है और इसे संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।