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हरियाणा सरकार ने नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के प्रावधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए नागरिक सलाहकार समिति का किया गठन – डॉ. सुमिता मिश्रा

चंडीगढ़, – गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए राज्य नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने, आपातकालीन  आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे तथा वित्त आयुक्त, राजस्व तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे। उन्होंने बताया कि समिति के सदस्यों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ-साथ उद्योग एवं स्कूल शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव शामिल हैं। विकास एवं पंचायत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं तथा कमांडेंट एसडीआरएफ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कमांडेंट जनरल, होमगार्ड तथा निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि समिति में आयुक्त एवं सचिव, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), निदेशक, नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन, पश्चिमी कमान चंडीमंदिर, तथा पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), अंबाला भी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

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