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हर किसी को केस करके गड्ढे में गिरने की ज़रूरत नहीं

असद ओवैसी की FIR खुद उनके गले की फांस बन गई है

नई दिल्ली (स्पेशल रिपोर्ट: मतिउर रहमान अज़ीज़) – एक मशहूर कहावत है कि "हर किसी को गड्ढे में गिरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीखना चाहिए जो पहले ही गड्ढे में गिर चुके हैं”। यह उदाहरण इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने एक गलत कदम की वजह से कानूनी जाल में फंस गए हैं। 2012 में उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जो फेल हो गई और अब उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का केस चल रहा है। अब वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ता "AIMIM शाहबाज़” अहमद खान को आगे करके हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को भड़का रहे हैं, ताकि कंपनी और उसकी CEO, स्कॉलर डॉ. नौहेरा शेख को और नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि शाहबाज अहमद खान खुद अवैध गतिविधियों और अपराधों के मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला भी शामिल है। पूरी कहानी 2012 में शुरू होती है जब असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 154/2012 दर्ज की, जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध व्यापार का आरोप लगाया गया था। आरोप कथित तौर पर कंपनी के ब्याज-मुक्त इस्लामिक व्यापार पर आधारित थे, जो मुस्लिम निवेशकों को आकर्षित कर रहा था। हालांकि, अदालती लड़ाई के बाद 2016 में मामला समाप्त हो गया, जहां ओवैसी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। अदालत ने पाया कि आरोप निराधार थे और हीरा समूह का व्यापार कानूनी था। इस हार के परिणामस्वरूप, हीरा ग्रुप की सीईओ डॉ। नौहेरा शेख ने 29 सितंबर, 2017 को हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट में ओवैसी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया इस केस में स्कॉलर डॉ. नौहेरा नौहेरा शेख ने कोर्ट फीस के तौर पर 1 करोड़ रुपये भी जमा किए। यह केस अभी भी चल रहा है और ओवैसी की रिव्यू पिटीशन पर तेलंगाना हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही है। 2018 में केस की सुनवाई कई बार टल गई, और अब यह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां ओवैसी की अपनी FIR उनके लिए “मोछवंदर” बन गई है – न निगलते बने, न छोड़ते बने। अपनी हार के बाद, असद ओवैसी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता शाहबाज अहमद खान को मैदान में उतारा, जो AIMIM के विवादित सदस्य हैं। शाहबाज खान पर इन्वेस्टर्स को भड़काने और हीरा ग्रुप के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। वह जमीन पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुफ्त कानूनी मदद दे रहे हैं। हालांकि, शाहबाज खान खुद कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। 2010 में, डॉ. नौहेरा शेख ने उनके खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस किया था, और अब उन पर 10 करोड़ रुपये का मानहानि का केस चल रहा है, जो हीरा ग्रुप की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। शाहबाज़ खान को AIMIM और ओवैसी “व्हिसलब्लोअर” के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन यह क्रिमिनल और दर्जनों लूटपाट, डकैती और रेप की एक्टिविटीज़ कंपनी को बदनाम करने और इन्वेस्टर्स को गुमराह करने की ओर इशारा करती हैं। उसने हीरा ग्रुप की इमेज खराब करने के लिए कई वीडियो और पोस्ट शेयर किए हैं, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए हैं। असद ओवैसी और शाहबाज़ खान की ये एक्टिविटीज़ साफ तौर पर हीरा ग्रुप को कन्फ्यूज करने और उसकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वे इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा FIR फाइल करने के लिए उकसाकर कंपनी को लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा रहे हैं, ताकि डॉ. नौहेरा शेख और कंपनी का ध्यान केसों में फंसा रहे। असद ओवैसी और उनकी पार्टी के वर्कर्स की यह स्ट्रैटेजी देश में अफरा-तफरी फैलाकर और बिना ब्याज वाले इस्लामिक ट्रेड को नुकसान पहुंचाकर उनकी गंदी पॉलिटिक्स और सूदखोरी के धंधे की ओर इशारा करती है। करीब 1.75 लाख इन्वेस्टर्स को जोड़ने वाले हीरा ग्रुप को पॉलिटिकल कॉन्सपिरेसी का शिकार कहा जा रहा है, खासकर डॉ. नौहेरा शेख के 2017 में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी (MEP) बनाने और पॉलिटिक्स में आने के बाद। AIMIM के कार्यकर्ता जनता से हीरा ग्रुप के खिलाफ FIR करने की “भीख” मांग रहे हैं, ताकि कंपनी की बदनामी होती रहे। ये लोग खुद तो कानूनी पचड़ों में फंसे ही हैं और अब दूसरों को भी अपने साथ “डुबोने” की कोशिश कर रहे हैं। जनता को असद ओवैसी और AIMIM कार्यकर्ता शाहबाज खान जैसे अपराधी छवि तोड़ने वालों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। FIR करने से पहले सोच लें कि नतीजा क्या हो सकता है। जैसे ओवैसी की अपनी FIR उनके लिए जाल बन गई, वैसे ही दूसरे भी बदनामी के केस में फंस सकते हैं। हीरा ग्रुप के केस अभी भी कोर्ट में हैं, और नौहेरा शेख ने इन्वेस्टर्स को पैसे देने का वादा किया है। अगर कंपनी इस केस में जीत जाती है, तो FIR करने वालों पर करोड़ों रुपये के केस हो सकते हैं। मुस्लिम समुदाय और इन्वेस्टर्स के लिए यह समय है कि वे अपने हितों की रक्षा करें और राजनीतिक साज़िशों से दूर रहें। ब्याज-मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, नुकसान नहीं। जनता को इन गलत कदमों से सीखना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

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