उनका अपना ही मामला बन गया साँप के गले की हड्डी
नई दिल्ली (समाचार रिपोर्ट: मतिउर रहमान अज़ीज़) – सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2012 में हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ संदेह के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें असद ओवैसी अपना केस हार गए थे। अब, अपना केस हारने के बाद, असद ओवैसी पर हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की ओर से 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा चल रहा है। असद ओवैसी निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा हार गए हैं, लेकिन उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला पाने में कामयाब रहे क्योंकि "तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हीरा समूह को पहले अपने अन्य मामलों में बरी होने की सलाह दी थी।” तेलंगाना उच्च न्यायालय के मनमाने फैसले के बाद, कंपनी की सीईओ डॉ. नौहेरा शेख ने अब असद ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने असद ओवैसी के खिलाफ डॉ. नौहेरा शेख के मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसलिए, अब कहा जा रहा है कि असद ओवैसी का अपना मामला साँप के गले में छछूंदर बन गया है, जिसे असद ओवैसी न निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। अपनी अस्थायी स्थिति और रुतबे के अहंकार में चूर साँप जैसे लोगों के खिलाफ ऐसा ही जवाबी हमला समय की माँग है। रसूख के नशे में चूर लोग यह भूल जाते हैं कि जनता ही उन्हें उनके रुतबे और पद तक पहुँचाती है, लेकिन ये नेता जनता का वोट हासिल करने के बाद उन पर जुल्म और अत्याचार की कहानियाँ लिख देते हैं। देखा गया है कि असद ओवैसी ने मानहानि के मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। असद ओवैसी ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय से बार-बार माँग की है कि इस मुकदमे की सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई बार उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डॉ. नौहेरा शेख को धमकी भी दी है। डॉ. नौहेरा शेख ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असद ओवैसी के समर्थकों के समूह कई दर्जन की संख्या में मेरे कार्यालयों और घरों के पास इकट्ठा होते हैं, और वहाँ काफी देर तक घूमते रहते हैं ताकि नौहेरा शेख डर जाएँ और असद ओवैसी से मानहानि का मुकदमा वापस ले लें। इसी तरह, एक टेलीफोन कॉल का ज़िक्र किया गया, जिसमें असद ओवैसी के एक समर्थक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। असद ओवैसी की पार्टी से जुड़े एक ईमेलकर्ता ने कहा कि असद ओवैसी के ख़िलाफ़ अपना मुक़दमा वापस ले लो वरना हम तुम्हारे दफ़्तरों और घरों के बीच तुम्हारी क़ब्रें बना देंगे। संक्षेप में, वही मुक़दमा अब असद ओवैसी के गले की फाँसी बन गया है, जिससे छुटकारा पाने के लिए असद ओवैसी तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में असद ओवैसी के ख़िलाफ़ दर्ज यही मानहानि का मुक़दमा कब तक मानहानि के रूप में बदनामी का सबब बनता रहेगा।
शुरुआती जाँच में पुलिस ने एफ़आईआर को गंभीरता से लिया, लेकिन जैसे-जैसे सबूत इकट्ठा होते गए, मामला उलटने लगा। अदालतों ने पाया कि ओवैसी के आरोपों में ठोस सबूतों का अभाव था, और वे ज़्यादातर राजनीतिक दुष्प्रचार जैसे लग रहे थे। नतीजतन, निचली अदालत (हैदराबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने 2015 में ओवैसी के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुक़दमा स्वीकार कर लिया। अदालत हार गई और हीरा समूह को मुआवज़ा देने की सिफ़ारिश की, जो बाद में 100 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। हैदराबाद की स्थानीय अदालत ने ओवैसी के बयानों को "झूठा और नुकसानदेह” करार दिया। अदालत ने कहा कि ओवैसी ने बिना सबूत के कंपनी की मानहानि की, जिससे डॉ. नौहेरा शेख और हीरा समूह की व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचा। अदालत ने ओवैसी को 100 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया, जो मानहानि के सबसे बुरे मामलों में से एक है। ओवैसी ने इस फैसले को "राजनीतिक साज़िश” बताया और अपील की। ओवैसी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जहाँ उन्होंने तर्क दिया कि उनके बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (ए)) का हिस्सा थे और राजनीतिक आलोचना के समान थे। उच्च न्यायालय ने शुरू में मामले पर रोक लगा दी, लेकिन 2023 में एक दिलचस्प मोड़ आया। अदालत ने हीरा समूह को सलाह दी कि वह "पहले अपने अन्य मामलों में रिहाई की माँग करे”, क्योंकि हीरा समूह के खिलाफ अलग से मामले लंबित थे। फैसला ऊपरी तौर पर अनिर्णायक था, जो ओवैसी के पक्ष में गया, लेकिन वास्तव में यह मामले को और लम्बा खींच रहा था। डॉ शेख ने इसे "न्यायिक विलंब” कहा और तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। 2024 के अंत में, डॉ नोहेरा शेख ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ (मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ या उनके उत्तराधिकारी की अध्यक्षता में) ने जून 2025 में मामले को स्वीकार कर लिया और ओवैसी के खिलाफ सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि "मानहानि कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन झूठे आरोप भी दंडनीय हैं।” सबसे हालिया सुनवाई (अगस्त 2025) में, सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी को तलब किया है और हर्जाने की राशि पर विचार कर रहा है