चंडीगढ़, -हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर के दिन आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-II के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार है जबकि 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है।
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