Delhi دہلی

टॉलीवुड प्रोड्यूसर बंडला गणेश का बंगले पर अवैध कब्जा

एजेंसियां ​​हीरा ग्रुप के खिलाफ जमीन माफियाओं के लिए मददगार

नई दिल्ली, (न्यूज़ रिपोर्ट: मतीउर रहमान अज़ीज़) – हैदराबाद में टॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर और कांग्रेस विधायक उम्मीदवार बंडला गणेश पर बिज़नेसवुमन और हीरा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. नोहेरा शेख ने किराए के घर पर अवैध कब्जा, किराया न देने, धमकियां देने और दस्तावेज़ों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। यह विवादित प्रॉपर्टी फिल्म नगर, हैदराबाद में स्थित है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 75 करोड़ रुपये बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2021 में डॉ. नोहेरा शेख ने बंडला गणेश को यह घर (प्लॉट नंबर 15-ए, रोड नंबर 13, साइट-2, फिल्म नगर) सिर्फ 11 महीने के लिए किराए पर दिया था। आरोप है कि बंडला गणेश ने न सिर्फ किराया देने से इनकार कर दिया बल्कि घर को रहने के बजाय कमर्शियल मकसद (जैसे फिल्म प्रोडक्शन ऑफिस) के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किराए की अवधि खत्म होने के बावजूद उन्होंने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर किराए के एग्रीमेंट में हेराफेरी करके उसे 9 साल का बना दिया ताकि प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा मज़बूत कर सकें। फरवरी 2024 में जब डॉ. नोहेरा शेख ने घर वापस मांगा और बकाया किराया मांगा तो बंडला गणेश ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दीं और कथित तौर पर उन्हें हिरासत में ले लिया। शेख का दावा है कि गणेश ने अपने गुंडों की मदद से उन पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर खतरे में पड़ गईं।

इस बीच बंडला गणेश ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बड़े अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि प्रॉपर्टी को कम कीमत पर खरीद सकें। डॉ. नोहेरा शेख की शिकायत पर फिल्म नगर पुलिस ने मई 2024 में बंडला गणेश के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) के निर्देशों पर की गई, क्योंकि शुरू में शेख की शिकायत पर उनके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया था। इसके अलावा, डॉ. नोहेरा शेख ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) में भी 26 मार्च 2024 को केस दर्ज करवाया। बंडला गणेश पर पहले भी कई कानूनी मामले दर्ज हो चुके हैं, जो उनकी विवादित पर्सनैलिटी को उजागर करते हैं। बंडला गणेश ने जेटी वेंकटेश्वरलू से 95 लाख रुपये का लोन लिया और प्रोडक्शन आर्ट परमेश्वरा की तरफ से चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया। अंगोल कोर्ट ने फरवरी 2024 में उन्हें एक साल कैद और 95 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, 2019 में पोतलुरी वारा प्रसाद पर धोखाधड़ी और घर में घुसपैठ (IPC 420, 448, 506) का आरोप भी लगा। शादनगर पुलिस ने गणेश और उनके भाई बंडला शिवा बाबू पर SC/ST (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जहां उन्होंने एक डॉक्टर जोड़े को जाति के आधार पर अपमानित किया।

यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जहां कर्ज की वजह से झगड़ा हुआ। इन मामलों के अलावा, 2017 में भी चेक बाउंस केस में 6 महीने कैद और 15.86 लाख रुपये जुर्माना हुआ था। बंडला गणेश ने अभी तक आरोपों का खंडन नहीं किया है, जबकि डॉ. नोहेरा शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: "मैं कानूनी रास्ते से अपना हक हासिल करूंगी। यह प्रॉपर्टी मेरी मेहनत की कमाई है, और कोई भी इसे छीन नहीं सकता।” फिल्म नगर पुलिस जांच जारी रखे हुए है, और ED केस की वजह से प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में है। यह मामला टॉलीवुड और तेलंगाना की राजनीति में हलचल मचा रहा है, जहां गणेश कांग्रेस के एक्टिव सदस्य हैं। और डिटेल्स सामने आने का इंतजार है, लेकिन यह केस कानून के शासन और प्रॉपर्टी अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को उजागर कर रहा है।

संक्षेप में, कानून के शासन को बनाए रखने वाले एक महत्वपूर्ण मामले में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO डॉ. नोहेरा शेख ने अपनी फिल्म नगर प्रॉपर्टी को टॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर बंडला गणेश के नाम पर गैर-कानूनी रजिस्ट्रेशन को रोक दिया। यह रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO), बंजारा हिल्स में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डॉ. नोहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और PMLA कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कड़ा विरोध किया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि 24 अक्टूबर 2025 को तय सेल डीड की प्रक्रिया के दौरान डॉ. नोहेरा शेख के कानूनी आपत्ति के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ED अधिकारी PMLA की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया के बिना आगे बढ़ रहे थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि बंडला गणेश 2022 से इस प्रॉपर्टी पर गैर-कानूनी कब्जा किए हुए हैं। किराया खत्म होने के बावजूद उन्होंने खाली करने से इनकार कर दिया, किराया नहीं दिया, और सोशल मीडिया पर घर को अपना बताकर गुमराह करने वाले वीडियो पोस्ट किए। बेदखली की कार्रवाई (OS नंबर 782/2024) और कई शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। बंडला गणेश की लैंड माफिया वाली इमेज जनता को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, सरकार और सरकारी विभागों को इस पर ध्यान देना चाहिए।

Related posts

हीरा ग्रुप मेंबर्स सपोर्टर्स एसोसिएशन (एचजीएमएसए) का गठन

Paigam Madre Watan

آپ ایم ایل اے درگیش پاٹھک نے 100 کوارٹر کرول باغ میں آنکھوں کے مفت چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا

Paigam Madre Watan

Heera Group Triumphs in Supreme Court:

Paigam Madre Watan

Leave a Comment